‘अगर जज को…’, CM अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने पर AAP नेता का बड़ा बयान
Arvind Kejriwal Bail: आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत दिए जाने पर बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि पीएमएलए केस में दो ही स्थिति में जमानत मिलती सकती है. पहला ईडी जमानत के लिए हां कह दे. ईडी अदालत से ये कह दे कि आप उन्हें जमानत दे सकते हैं.
आप (AAP) नेता प्रीति मेनन के मुताबिक दूसरी शर्त यह है कि यदि जज को यकीन हो जाए कि कोई अपराध नहीं हुआ है और कथित आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सकता है. अदालत के फैसले से दिल्ली में लोकतंत्र फिर से स्थापित हो गया है.आज जेल से बाहर आएंगे CM केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि उन्होंने इस नीति के जरिए पार्टी फंड के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की थी. एक अप्रैल 2024 से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है. सुप्रीम के आदेश पर उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था.
चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल पहुंचकर दो जून को सरेंडर कर दिया था. 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है. आज आप के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं.