भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के खिलाफ पांकी थाना में दर्ज कराया गया एफआईआर

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भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता के खिलाफ पांकी थाना में दर्ज कराया गया एफआईआर। मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कर राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, नगर सचिव सुरेश ठाकुर, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव अभय कुमार भूइंया, पांकी अंचल के प्रभारी गनौरी भूइंया उपस्थित थे। केस कर्ता नसीम राइन मैं अपने लिखे आवेदन में यह लिखित बयान दिया कि पांकी के भाजपा के विधायक शशि भूषण मेहता आपसी भाईचारा एवं सौहार्द समाज में खराब करने के नियत से पिछले सप्ताह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर के आसपास अगर कोई दाढ़ी वाला और टोपी वाला दिखाई देगा तो उसको हम दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे। आवेदन पत्र में यह भी लिखा गया कि इस प्रकार से बयान से समाज में बैमनुसता फैलाने का काम किया जा रहा है। भाकपा के जिला सचिव श्री तिवारी ने कहा कि पांकी विधायक के द्वारा अभी तक बयान बाजी करते हुए 15 दिन हो गया लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में पलामू एसपी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के तहत आज नसीम राइन के द्वारा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है पांकी थाना में केस दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया है कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है या धार्मिक मामले में बयान बाजी करता है तो उसे पर आईपीसी की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। भारत के संविधान में भी वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति या माननीय जाति धर्म लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा और अगर ऐसा वह करता है या बयान देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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