दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में होगी मौत की सजा, बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक पास
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया।
यह पास भी हो गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड (फांसी) सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इस दुष्कर्म विरोधी विधेयक का नाम है- अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यह कदम आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुष्कर्म एवं हत्या मामले के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधेयक को अपना समर्थन दिया है।
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 क्या है?
कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक को मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024 के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार करेगा।