मुंबई में कोई कर्फ्यू नहीं, शांति सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लगाई गई: मुंबई पुलिस

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि शहर में कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाहें झूठी हैं और लोगों से नहीं घबराने की अपील की। पुलिस ने गैरकानूनी सभाओं और रैलियों को रोकने के लिए 3 से 17 दिसंबर तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है।

 

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल ने स्पष्ट किया कि यह कर्फ्यू नहीं है और शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से बचने के लिए यह कदम नियमित रूप से उठाया जाता है।

 

नांगरे पाटिल ने एक वीडियो संदेश में कहा, शहर में कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाहें झूठी हैं और लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही हैं।

 

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस की अनुमति के बिना रैलियां निकालने और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए हर 15 दिन में यह आदेश लगाया जाता है।”

 

धारा 144 का दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, थिएटर, राजनीतिक समारोह और अन्य कार्यक्रम इस तरह के आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, उन्होंने लोगों से इसके बारे में अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया।

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